गुजरात हाईकोर्ट से राहुल गांधी को मिला झटका
नई दिल्ली। मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी के मामले में गुजरात हाईकोर्ट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को झटका लगा है। हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के फैसले पर कांग्रेस नेताओं की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही हैं। कांग्रेस नेताओं ने फैसले पर निराशा जाहिर की है।
कांग्रेस ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का भी फैसला किया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका खारिज करने के फैसले को हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे।
कर्नाटक के डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने हाईकोर्ट के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि न्याय नहीं हुई है। शिवकुमार ने आगे कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या है। फिर भी, पूरा देश और विपक्षी दल राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। राहुल एक महान नेता हैं जो पूरे देश को एकजुट करने के लिए लड़ रहे हैं। भाजपा इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही है।
उधर, राहुल गांधी के खिलाफ आए फैसले से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी है। दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाद पार्टी कार्यकर्ता जुटे हैं। हाईकोर्ट का फैसला आते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं में निराशा छा गई। कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर के बाहर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया।
न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक ने अपने फैसले में कहा कि राहुल पहले से ही देशभर में 10 आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। न्यायमूर्ति ने ये भी कहा कि राहुल को दोषी ठहराने के लिए निचली अदालत का आदेश उचित और कानूनी था। निचली अदालत के फैसले में कुछ बदलने लायक नहीं है।