सरकार ने स्पष्ट किया: एलपीजी बुकिंग की समयसीमा में कोई बदलाव नहीं, अभी भी 25, 35 या 45 दिनों का नियम लागू


पेट्रोलियम मंत्रालय ने एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग समयसीमा को लेकर फैल रही खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के तहत 45 दिन, गैर-पीएमयूवाई सिंगल सिलेंडर के लिए 25 दिन और डबल सिलेंडर के लिए 35 दिन की नई समयसीमा लागू कर दी गई है। इन खबरों को मंत्रालय ने भ्रामक एवं गलत बताया है।
वर्तमान नियमों में कोई बदलाव नहीं
मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि अभी भी शहरी क्षेत्रों में 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन की समयसीमा वैध है, और ये नियम सभी प्रकार के कनेक्शनों पर समान रूप से लागू हैं। सरकार ने यह भी भरोसा दिलाया है कि देश में एलपीजी का पर्याप्त भंडार मौजूद है, इसलिए किसी भी तरह की कमी या आपूर्ति संबंधी समस्या का कोई खतरा नहीं है।
आम जनता से अपील और सावधानी
मंत्रालय ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे अफवाहों पर विश्वास न करें और न ही उन्हें आगे फैलाएं। घबराहट में अनावश्यक रूप से बुकिंग करने से बचें। सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्तमान व्यवस्था और स्टॉक दोनों ही सुरक्षित हैं।
इस स्थिति में, एलपीजी बुकिंग नियम पहले की तरह ही प्रभावी हैं, और सरकार की तरफ से कोई नई नीति या बदलाव लागू नहीं किया गया है। उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें और फर्जी खबरों से बचें।






