सरकार देती है 80 हजार रुपये घर की मरम्मत के लिए ! जानिए कैसे उठा सकते हैं फायदा…

रायपुर I केंद्र सरकार ने गरीब परिवारों की मदद के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार के कार्यक्रम भी ऐसे कई कार्यक्रम चलाती है जिससे गरीब परिवारों को आर्थिक मदद मिलती है। लोगों को घर उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) चलाती है।

कुछ राज्य आवास के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करते हैं।

म्बेडकर जीर्णोद्धार योजना (अंबेडकर आवास नवीनकरण योजना) हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना है जिसके तहत घर की मरम्मत के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस मोड का उपयोग करने के लिए कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। कुछ शर्तें भी पूरी करनी होंगी।

किसे मिलेगा शासन का लाभ और क्या रहेगी स्थिति

इस योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्ति को हरियाणा का निवासी होना अनिवार्य है।
आवेदक का नाम गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की सूची में होना चाहिए।
घर आवेदक के नाम पर होना चाहिए और कम से कम 10 साल पुराना और मरम्मत योग्य होना चाहिए।
यदि गृह मरम्मत अनुदान पहले ही प्राप्त हो चुका है तो उसे इस कार्यक्रम का लाभ नहीं मिलेगा।
अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और बीपीएल सूची से संबंधित आवेदक इसका लाभ उठा सकते हैं।
क्या लाभ हैं
कार्यक्रम के अंतर्गत डॉ. बीआर अंबेडकर, यदि कोई योजना की सभी शर्तों को पूरा करता है, तो उसे 80 हजार रुपये की राशि आवंटित की जाएगी। इस योजना में संशोधन किया गया है और इसमें बदलाव कर बीपीएल सूची में शामिल लोगों को भी शामिल किया गया है।

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