गूगल को लगा एक और झटका, सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, अगली बैठक 18 जनवरी को…

गूगल को कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के फैसले के खिलाफ नहीं मिली कोई राहत .जानें क्या है नया अपडेट,

रायपुर दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी दिग्गज गूगल को आज झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गूगल पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के फैसले के खिलाफ दायर एक याचिका पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 18 जनवरी को होगी. CCI को गूगल पर 1,338 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने के लिए जाना जाता है। मोबाइल पारिस्थितिकी तंत्र में अपने प्रभुत्व का दुरुपयोग करने के लिए Google को इस जुर्माने का सामना करना पड़ रहा है। गूगल ने NCLAT में सुप्रीम कोर्ट में अपील की। बाद में एनसीएलएटी ने गूगल को अंतरिम राहत देने से भी इनकार कर दिया था।
चीफ जस्टिस ने क्या कहा

चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने सुनवाई के दौरान याचिका पर अंतरिम उपाय करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने गूगल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी से पूछा कि भारत में यूरोपीय मानक लागू किया जा सकता है या नहीं। गूगल के वकील सिंघवी ने पहले सुनवाई का हवाला दिया था और यह जरूरी मामला बनाया था।

पढ़ें मामले के बारे में विस्तार से

पिछले अक्टूबर 2022 में सीसीआई ने प्रतिस्पर्धा को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए गूगल पर करीब 2,200 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया था। इसमें से 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना 97 फीसदी मोबाइल फोन में इस्तेमाल होने वाले एंड्रायड सिस्टम के गलत इस्तेमाल के लिए लगाया गया। वहीं, प्ले स्टोर से जुड़ी नीतियों के लिए 936 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया।

एनसीएलएटी से राहत नहीं
दूसरी ओर, Google ने सीसीआई के आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील की, लेकिन तब से कोई अंतरिम उपाय नहीं किया गया है। फिर 4 जनवरी को ट्रिब्यूनल ने यह कहते हुए सीसीआई के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया कि यह अपील आदेश आने के दो महीने बाद 20 दिसंबर को दायर की गई थी। गूगल ने अपनी याचिका में कहा कि सीसीआई का आदेश 19 जनवरी, 2023 से प्रभावी होगा और इसके एक महीने पहले एनसीएलएटी में अपील की थी। उन्होंने यह भी कहा कि अपील करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए उन्हें दंडित नहीं किया जा सकता है।

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