Hallmarked Gold : आज से बदला ये नियम…अब ज्वेलर्स नहीं बेच पाएंगे…क्यों यहां जानें…?

नई दिल्ली, 1 अप्रैल। Hallmarked Gold : भारत में सोना खरीदना वास्तव में निवेश का एक अच्छा साधन भी है। निवेशकों के पास अब निवेश के अधिक विकल्प हैं, जिसमें गोल्ड फंड और गोल्ड ईटीएफ शामिल हैं। ज्यादातर सोना आभूषण या सिक्कों के रूप में खरीदा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज 1 अप्रैल, 2023 से हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों पर नियम बदल गए हैं।

आइये जानते हैं इसके बारे में बता दें कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों और सोने की कलाकृतियों की बिक्री अब केवल छह अंकों के अल्फ़ान्यूमेरिक एचयूआईडी – यूनियन आइडेंटिफिकेशन नंबर – के साथ ही होगी। जी हां, इसका मतलब है कि भारतीय बाजार में अब बिना एचयूआईडी नंबर वाले और चार अंक वाले पुराने हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों की बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी।

HUID नंबर क्या है ?
HUID नंबर छह अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक कोड है जिसमें संख्याएं और अक्षर होते हैं। हॉलमार्किंग के समय ज्वैलरी के हर आइटम को एक एचयूआईडी मिलेगा, और हर एक अलग होगा। सोना भारतीयों के बीच निवेश के लिए बहुत लोकप्रिय है और सांस्कृतिक रूप से भी इसका बहुत महत्व है।

क्यों पड़ी इसकी जरूरत?
दुर्भाग्य से, सोने के गहनों की बहुत अधिक धोखाधड़ी और गलत बिक्री होती है। छह अंकों की हॉलमार्क विशिष्ट पहचान संख्या उपभोक्ताओं को सोने के आभूषणों को उसके जौहरी के पास वापस खोजने में मदद करेगी।

अल्फा कैपिटल के सह-संस्थापक डॉ मुकेश जिंदल ने कहा नई स्वर्ण आभूषण हॉलमार्किंग प्रणाली एक और शानदार उदाहरण है कि कैसे भारत सरकार नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए डिजिटल तकनीक का उपयोग कर रही है और उन्हें अधिक पारदर्शिता और सुविधा प्रदान करने की कोशिश (Hallmarked Gold) कर रही है।

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