टोनही के आरोप में बहू को प्रताड़ित करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार
बिलाईगढ़। सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में टोनही का आरोप लगाकर बहू को प्रताड़ित करने के आरोप में पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा के निर्देश पर महिलाओं से जुड़े अपराधों में त्वरित कार्रवाई करते हुए, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश्वर प्रसाद चंदेल और अनु. अधि. पुलिस विजय ठाकुर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी प्रमोद यादव की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया।
घटना का विवरण:
ग्राम गाताडीह थाना सरसीवा की निवासी एक महिला ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया कि उसका विवाह खगेश्वर डडसेना से 19 जुलाई 2020 को सामाजिक रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न हुआ था। शादी के तीन साल बाद से ही ससुराल वालों ने उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। पति खगेश्वर डडसेना, सास छतकुंवर, ससुर अमरिका और ननद गिरजा ने कम दहेज लाने का ताना देते हुए दो लाख रुपये लाने की मांग की। साथ ही, मायके की जमीन के बंटवारे और महिला पर टोनही होने का आरोप लगाकर उसे मारपीट और मानसिक प्रताड़ना दी गई।
प्राथीया की शिकायत पर थाना बिलाईगढ़ में 16 सितंबर को अपराध क्रमांक 253/24 के तहत धारा 498(A) और 34 भादवि के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया।
जांच और कार्रवाई:
जांच के दौरान आवेदिका और गवाहों के बयान के आधार पर मामले में धारा 294 भादवि और छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 की धारा 4 और 5 भी जोड़ी गई। मामला दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया।
16 अक्टूबर को सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी प्रमोद यादव, सउनि विमला मनहर, प्रआर भंवर सिंह, महिला आरक्षक मोहन सिदार, और आरक्षक अनिल कपूर तथा विमल जांगड़े शामिल थे।
गिरफ्तार आरोपी
खगेश्वर प्रसाद डडसेना (30 वर्ष), निवासी खुरसुला
अमरिका प्रसाद डडसेना (49 वर्ष), निवासी खुरसुला
छतकुंवर (45 वर्ष), पत्नी अमरिका प्रसाद डडसेना
गिरजा डडसेना (20 वर्ष), पुत्री अमरिका प्रसाद डडसेना
इस घटना ने समाज में टोनही प्रथा और दहेज प्रताड़ना के गंभीर मुद्दे पर एक बार फिर से सवाल खड़े किए हैं। पुलिस की तत्परता से इस मामले में न्यायिक कार्रवाई शुरू की गई है।