हाईकोर्ट ने खारिज की वार्ड परिसीमन के खिलाफ दायर याचिका
बिलासपुर । राज्य के कई निकायों में वार्ड परिसीमन के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। जस्टिस पीपी साहू की सिंगल बेंच ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि याचिकाएं अब निरस्त कर दी गई हैं।
इस फैसले के बाद निकाय चुनाव के लिए वार्ड परिसीमन का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। उल्लेखनीय है कि रायपुर सहित कई नगरीय निकायों में वार्ड परिसीमन को चुनौती देते हुए याचिकाएं दायर की गई थीं, जिन्हें अब कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के इस निर्णय के बाद परिसीमन में तेजी आने की संभावना है, जिससे आगामी चुनाव के लिए तैयारियों को बल मिलेगा।