बीएड शिक्षकों की समस्या का समाधान करने समिति का गठन

रायपुर । बीएड शिक्षकों की समस्या का समाधान करने लिए राज्‍य सरकार ने कमेटी बना दी है। मुख्‍य सचिव की अध्‍यक्षत में बनी अफसरों की इस कमेटी में कुल पांच लोगों को शामिल किया गया है।

उल्‍लेखनीय है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सहायक शिक्षक के 2855 पदों पर योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान करने के लिए आदेश दिया गया था। आदेश के परिपालन में राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग ने डीपीआई को तत्काल इस संबंध में हाई कोर्ट के आदेश को पालन कर कार्यवाही से अवगत करवाने के लिए आदेश जारी किया है। जारी आदेश में इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए कहा है। राज्य शासन के आदेश के बाद डीपीआई ने डीईओ को आदेश जारी कर दिया है। इसके आधार पर बर्खास्‍तगी के आदेश जारी किए जा रहे हैं। इधर, नौकरी से निकाले जाने के भय से बस्तर व सरगुजा संभाग के सहायक शिक्षक दो दिन पहले बड़ी संख्या में प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचकर धरना दिया। पूरे दिन रोते-बिलखते रहे।

जानिए क्‍या है मामला
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट बिलासपुर द्वारा याचिका क्रमांक WPS NO. 7344/2023 and Others में 02.04.2024 को पारित निर्णय में B.Ed. अर्हता को सहायक शिक्षक (कक्षा 01 से 05 तक) पद पर नियुक्ति के लिए अमान्य घोषित किया गया है। कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार आपकी व्यावसायिक अर्हता B.Ed. है। लिहाजा छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट बिलासपुर एवं संदर्भित पत्रों के परिपेक्ष्य में आपकी नियुक्ति को As per the Court Order Dated 02-04-2024 An erroneous appointment order मानकर आपकी शासकीय सेवा समाप्ति की कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है। आप प्रस्तावित कार्यवाही के विरूद्ध अपना दावा-आपत्ति अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय रामानुजगंज में 07 दिवस के भीतर प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित समय-सीमा के बाद प्रस्तुत किसी भी तरह की दावा-आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा, जिसके लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।

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