टाटा मोटर्स को सिंगूर मामले में 766 करोड़ का मुआवजा
टाटा मोटर्स को पश्चिम बंगाल के सिंगूर में अपने संयंत्र को बंद करने से हुए नुकसान के एवज में 766 करोड़ रुपये का मुआवजा मिलेगा. एक मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने सोमवार को यह मुआवजा देने का निर्देश पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम को दिया है.
टाटा मोटर्स ने बताया कि तीन सदस्यीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने उसके पक्ष में फैसला सुनाया है. इसके मुताबिक, कंपनी प्रतिवादी पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (डब्ल्यूबीआईडीसी) से 765.78 करोड़ रुपये की राशि 11 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ वसूलने की हकदार है. ब्याज की गणना एक सितंबर 2016 से मुआवजा चुकाने की तारीख तक होगी.
मुआवजे के लिए की थी अपील कंपनी ने सिंगूर संयंत्र बंद होने से हुए नुकसान की भरपाई के लिए डब्ल्यूबीआईडीसी से मुआवजा मांगा था. इसमें पूंजी निवेश पर हुए नुकसान समेत अन्य मदों में दावा किया गया था. कंपनी ने यह भी कहा कि फैसले के तहत टाटा मोटर्स डब्ल्यूबीआईडीसी से कानूनी कार्रवाई में खर्च हुए एक करोड़ रुपये पाने की भी हकदार है.