जीएसटी दरों में बड़ा बदलाव: सिगरेट, तंबाकू और रेडीमेड गारमेंट्स होंगे महंगे
नई दिल्ली । सरकार ने जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए कदम उठाए हैं। सिगरेट, तंबाकू और रेडीमेड गारमेंट्स जैसे उत्पादों पर जीएसटी दरों में बढ़ोतरी की तैयारी है। सोमवार को गठित मंत्रिसमूह (जीओएम) ने कई बदलावों का प्रस्ताव दिया, जिसमें सिगरेट और तंबाकू पर कर की दर 28% से बढ़ाकर 35% करने की सिफारिश की गई है। हालांकि, इन प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय 21 दिसंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिया जाएगा।
रेडीमेड गारमेंट्स पर नई दरें
मंत्रिसमूह ने रेडीमेड गारमेंट्स पर कर दरों को मूल्य के आधार पर विभाजित करने का सुझाव दिया है:
₹1,500 तक: 5% जीएसटी
₹1,500 से ₹10,000 तक: 18% जीएसटी
₹10,000 से अधिक: 28% जीएसटी
148 वस्तुओं पर दरों में बदलाव का प्रस्ताव
मंत्रिसमूह ने कुल 148 वस्तुओं पर जीएसटी दरों में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। इससे सरकार को अतिरिक्त राजस्व मिलने की उम्मीद है। इनमें कुछ वस्तुओं पर दरें घटाने का भी सुझाव है, जैसे 20 लीटर या इससे अधिक क्षमता वाली पानी की बोतलों पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% करना।
तंबाकू उत्पादों के लिए नया स्लैब
तंबाकू और इसके संबंधित उत्पादों के लिए 35% जीएसटी का नया स्लैब बनाने का प्रस्ताव है। अन्य मौजूदा स्लैब (5%, 12%, 18%, और 28%) पहले की तरह ही लागू रहेंगे। जीओएम ने इस संबंध में अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देकर काउंसिल को सौंप दिया है।
कंपनसेशन सेस के लिए और समय की मांग
जीएसटी कंपनसेशन सेस पर गठित मंत्रिसमूह ने अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए छह महीने का अतिरिक्त समय मांगा है। इस समूह में असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधि शामिल हैं।
आगे की प्रक्रिया
21 दिसंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक में इन सिफारिशों पर विचार किया जाएगा। यदि ये प्रस्ताव स्वीकृत होते हैं, तो कई उत्पादों की कीमतों में वृद्धि होगी। वहीं, कुछ वस्तुओं पर कर में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा।