राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन को अनिवार्य किया गया

नयी दिल्ली: नए नियमों के तहत अब दिल्ली में राशन कार्ड बनवाने के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। साथ ही इसके लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को अपनी आधार संख्या का उल्लेख करना होगा। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि आॅनलाइन आवेदनों की खाद्य आपूर्ति अधिकारी स्तर पर गहन जांच की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर आवेदकों के सत्यापन के लिए वे दौरा भी करेंगे। वे आवेदक के विवरण के संबंध में प्रश्न भी उठा सकते हैं।

दिल्ली सरकार के खाद्य, आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के विभाग के सभी क्षेत्रीय सहायक आयुक्तों को नए राशन कार्ड के लिए आवेदन प्रक्रिया के वास्ते मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के बारे में सूचित कर दिया गया है। सरकार द्वारा शहर में आठ लाख से अधिक राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू किए जाने की उम्मीद है। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली में लगभग 72 लाख राशन कार्डों का कोटा है। उन्होंने बताया कि कार्ड धारकों की मृत्यु, राशन कार्ड को वापस करने या कार्ड धारकों के पलायन के कारण फिर से नए राशन कार्ड के लिए निश्चित संख्या में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

सरकार ने चार फरवरी को दिल्ली खाद्य सुरक्षा नियम, 2026 को अधिसूचित किया और इसके आधार पर तैयार की गई एसओपी में नए राशन कार्ड के लिए आवेदन की प्रक्रिया के वास्ते दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं। सहायक आयुक्तों को निर्देश दिया गया है कि वे संबंधित जिलाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करके एसओपी और दिल्ली खाद्य सुरक्षा नियम, 2026 के अनुसार राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को लागू करें।

राशन कार्ड के लिए आवेदन करते समय परिवार की सबसे बड़ी महिला (18 वर्ष से अधिक आयु की) को परिवार का मुखिया बनाया जाएगा। यदि परिवार की महिला की आयु 18 वर्ष से कम है, तो एसओपी के अनुसार, महिला के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक परिवार के सबसे बड़े पुरुष सदस्य को परिवार का मुखिया बनाया जाएगा।

इसमें निर्धारित किया गया है कि परिवार के मुखिया द्वारा ई-जिला पोर्टल के माध्यम से आॅनलाइन आवेदन जमा किए जाएंगे, साथ ही परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड की एक प्रति भी संलग्न करनी होगी। यदि आधार कार्ड में पता अलग है तो दिल्ली में निवास का प्रमाण, राजस्व विभाग द्वारा जारी पारिवारिक आय प्रमाण पत्र, पात्रता का वचन पत्र और बिजली बिल की एक प्रति आवेदन के साथ जमा करनी होगी।

अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पहुंच बढ़ाने के लिए वार्षिक पारिवारिक आय की सीमा को एक लाख रुपये से बढ़ाकर 1.20 लाख रुपये कर दिया है। हालांकि, नए नियमों के अनुसार, ए-ई श्रेणी की किसी भी कॉलोनी में जमीन या इमारत के मालिक, आयकर का भुगतान करने वाले, चार पहिया वाहन रखने वाले, सरकारी नौकरी करने वाले या दो किलोवाट से अधिक का बिजली कनेक्शन रखने वाले लोगों को राशन कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे।



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