जेल आदेश के खिलाफ सुकेश चंद्रशेखर की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया
नई दिल्ली (आईएएनएस)| दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर की जेल अधिकारियों द्वारा उसे दी गई सजा के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी किया। 1 मई से 15 मई तक, जेल अधिकारियों के आदेश ने उसे परिवार से मिलने, फोन और कैंटीन सुविधाओं का उपयोग करने से रोक दिया। कथित ठग राष्ट्रीय राजधानी की मंडोली जेल में बंद है। न्यायालय के समक्ष चंद्रशेखर की प्रार्थना है कि उप कारागार उपाधीक्षक, मंडोली के कार्यालय द्वारा पारित दिनांक 17 अप्रैल के आदेश को रद्द कर दिया जाए और तत्काल याचिका पर निर्णय होने तक उस पर रोक लगा दी जाए।
चंद्रशेखर की याचिका पर न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने संबंधित जेल अधिकारियों को नोटिस जारी किया और उन्हें इस पर रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश भी दिया। जैसा कि अतिरिक्त स्थायी वकील नंदिता राव ने नोटिस स्वीकार किया, अदालत ने मामले को 28 अप्रैल को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। याचिकाकर्ता (चंद्रशेखर) की ओर से पेश अधिवक्ता अनंत मलिक ने तर्क दिया कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन किया जा रहा है और यह एक गंभीर मुद्दा है क्योंकि याचिकाकर्ता की मां का परिवार बेंगलुरु में रहता है।
हालांकि, राव ने मामले में अत्यावश्यकता से इनकार करते हुए प्रस्तुतियां का विरोध किया और कहा कि वह एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेंगी। दलील में कहा गया है कि जेल उपाधीक्षक ने मनमाने ढंग से, गलत तरीके से और बिना किसी दिमाग के आवेदन के, याचिकाकर्ता के खिलाफ दो सजा टिकट दिए हैं, उसे 15 दिनों के लिए कैंटीन सुविधा और मुलाकात/फोन कॉल सुविधा से वंचित कर दिया है। याचिकाकर्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि ये प्रतिबंधित सुविधाएं उसकी वृद्ध मां के साथ संवाद करने का एकमात्र तरीका है, जो वर्तमान में बैंगलोर में रह रही हैं और अपने स्वास्थ्य की स्थिति के कारण अपने बेटे (चंद्रशेखर) से मिलने के लिए यात्रा नहीं कर सकती है।