सुगम्य भारत अभियान: सार्वभौमिक सुगमता कार्यान्वयन

-डॉ अंजली अग्रवाल

सुगमता एक दिव्यांगों के लिए समावेशी दुनिया के निर्माण में पहली आवश्यकता है। पहुँच सुनिश्चित किए बिना, दिव्यांग व्यक्तियों को प्रदान किए गए अन्य सभी अधिकार अर्थहीन हो जाते हैं। दुनिया को दिव्यांगता-समावेशी बनाने के लिए आवश्यक है: (1) जो अतीत की त्रुटियों को सुधारता है और (2) जो भविष्य की योजना बनाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अतीत की त्रुटियाँ दोहराई नहीं जाती हैं और अतीत की त्रुटियों को सुधारने के लिए, पूर्व में निर्मित दुर्गम वातावरण का नवीनीकरण और पुनर्निर्माण करना और उसे सुलभ बनाना समय की आवश्यकता है।

निर्माण, परिवहन और सूचना एवं संचार के ईकोसिस्टम में प्रदान की गई सुगमता के माध्यम से दिव्यांग  व्यक्तियों का पूर्ण समावेशन और समान भागीदारी नितांत आवश्यक है। बाधाएँ न केवल उन लोगों के लिए मौजूद हैं जिन्हें जन्म से या जीवन के शुरुआती दौर में दिव्यांगता है, बल्कि बुजुर्गों के लिए भी, जो सुनने, देखने, गतिशीलता या मैनुअल कौशल में कमी का अनुभव कर सकते हैं; और ये कठिनाइयाँ सुलभ बुनियादी ढाँचे की माँग कर सकती हैं।

उद्देश्य:
सभी नागरिकों, जिसमें बुजुर्ग और दिव्यांग व्यक्ति शामिल हैं, के लिए सार्वभौमिक सुगमता (पहुँच) प्राप्त करने के लिए, भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का एक राष्ट्रव्यापी प्रमुख अभियान, सुगम्य भारत अभियान, 3 दिसंबर, 2015 को शुरू किया गया था। इस अभियान का उद्देश्य भारत की 15% आबादी, जिनमें किसी न किसी प्रकार की दिव्यांगता है, द्वारा सामना की जाने वाली अप्राप्यता को दूर करना है। यह तीन क्षेत्रों पर केंद्रित है: निर्मित पर्यावरण में पहुँच, परिवहन पारिस्थितिकी तंत्र और सूचना और संचार प्रौद्योगिकियाँ (आईसीटी)। यह देश में सार्वभौमिक पहुँच के कार्यान्वयन को “सुगम्य  भारत: सशक्त भारत” के मिशन के साथ अनिवार्य करता है।

एक्शन:
वर्ष 2016 में, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने दिव्यांगता वाले विशेषज्ञों और सुगमता  पर काम करने वाले लोगों के साथ एक संचालन समिति का गठन किया और सभी क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से सुगमता  कार्यान्वयन के लिए लक्ष्यों और समय-सीमा के साथ एक रणनीति पत्र विकसित किया। विभाग द्वारा आगे की कार्रवाई के लिए सुलभ नहीं होने वाली साइटों और भवनों  की जानकारी और जागरूकता बढ़ाने के लिए एक पोर्टल और ऐप भी विकसित किया गया था। यह अभियान, अधिनियम, 2016 के सुगमता के नियमों दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों के अध्याय VI, पहुँच और धारा 15, के साथ तालमेल बिठाता है। सुगमता ऑडिट, दिशानिर्देशों का विकास, कोड और क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यशालाएँ करना अभियान के उद्देश्य को पूरा करने के लिए की गई कुछ गतिविधियाँ हैं।

समारोह:
3 दिसंबर, 2024 को अभियान के शुरू होने के 9 वर्षों के बाद, यह दृढ़ता से महसूस किया गया है कि यद्यपि कानून के अनुसार सुगमता अनिवार्य है और अभियान ने जागरूकता बढ़ाई है व हितधारकों और सेवा प्रदाताओं के रवैये को बदल दिया है। हालाँकि, कई अधिकारियों को जीवन के सभी क्षेत्रों में सुगम्य वातावरण को लागू और सुदृढ़ करना बाकी है। इसके लिए, हम सभी को सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए “राष्ट्रीय सुगमता  मानकों और सार्वभौमिक डिजाइन के सिद्धांतों को अपनाना, लागू करना, निगरानी करना और लागू करना” चाहिए, जिससे सभी को लाभ होता है।

भविष्य:
इसलिए, सुगम्य भारत अभियान दिव्यांग व्यक्तियों को स्वतंत्र रूप से जीने और जीवन के सभी पहलुओं में पूरी तरह से भाग लेने में सक्षम बनाने के लिए सार्वभौमिक सुगमता को बढ़ाने और कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त करेगा। यह शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में जनता के लिए खुली/प्रदान की जाने वाली सभी सुविधाओं और सेवाओं के लिए दूसरों के साथ समान आधार पर उनकी समान पहुँच भी सुनिश्चित करेगा।

भागीदारी:
समावेशन और सशक्तिकरण में बाधाओं को दूर करने के लिए सुलभ बुनियादी ढाँचा प्रदान करने में निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों दोनों को भूमिका निभानी है। हम व्यवसायों और कॉर्पोरेट संस्थानों, केंद्र और राज्य सरकार, दिव्यांग व्यक्तियों, दिव्यांगों की संस्थाओं (ओपीडी), नागरिक समाज संगठनों (सीएसओ), गैर-सरकारी संस्थाओं  (एनजीओ) और अन्य सभी से हमारे सार्वजनिक और निजी भवनों, परिवहन बुनियादी ढाँचे और डिजिटल दुनिया को जल्द से जल्द सुगम बनाने के लिए हाथ मिलाने का आह्वान करते हैं। यह ‘किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना’ और ‘अधिकार को वास्तविक बनाना’ की गारंटी देगा!!

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