आयकर विभाग: ज्यादातर कैश में डील करने वाले हो जाएं अलर्ट, आ सकता है नोटिस, जानिए नियम…

रायपुर I अगर आप ज्यादातर कैश (Cash) में ही डील करते है तो अब आप सतर्क और सावधान हो जाए. आप पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax) की नजर हो सकती है. अब विभाग कैश में डील करने वालो को खास तरीके से नोटिस कर रहा है. विभाग आपकी हर ट्रांजैक्शन पर नजर बनाये हुए हैं, जिन पर आप बड़ी कैश डील कर रहे है. अगर आप ऐसा करते है, तो ये खबर आपको एक बार जरूर पढ़नी चाहिए. इस बारे में क्या नियम बनाये गए है.

नियमों को किया सख्त

आयकर विभाग ने बैंक (Bank), म्यूचुअल फंड हाउस (Mutual Fund House), ब्रोकर प्लेटफॉर्म (Broker Platform), प्रॉपर्टी आदि में नकद निवेश को लेकर सख्ती दिखाई है. अगर आप बड़े कैश ट्रांजेक्शन करते हैं, तो उन्हें आयकर विभाग की इसकी सूचना देनी होगी.
जैसे की

* 10 लाख रुपये के कैश ट्रांजेक्शन
* एफडी में 10 लाख रुपये निवेश
* खातों में 10 लाख रुपये जमा
* कैश में क्रेडिट कार्ड का बिल भरने पर
* प्रॉपर्टी को कैश में खरीदने या बेचने पर।

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