पैन को आधार से करें लिंक पैन कार्ड अनिवार्य
आधार कार्ड और पैन कार्ड हमारी पहचान के लिए बहुत जरूरी है। हम पैन का इस्तेमाल टैक्स के लिए करते हैं जबकि आधार कार्ड का इस्तेमाल हम कई और कामों के लिए करते हैं। आपको बता दें कि भारत सरकार के आदेश के अनुसार आपको अपना पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाना होगा। इसको आप ऑनलाइन भी लिंक भी करवा सकते हैं। पैन कार्ड 10 डिजिट का अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर होता है। ये सभी टैक्सपेयर्स की पहचान के रूप में काम आता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पैन नंबर के जरिये आपके लेनदेन का ट्रैक करते हैं। इसका इस्तेमाल बैंक या फिर कोई भी वित्तीय संस्था में अपनी पहचान के लिए करते हैं। आधार कार्ड का भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी होता है। इसमें 12 नंबर का डिजिट होता है। आधार कार्ड में आपका बायोमेट्रिक के साथ आपका नाम, जन्म तिथि, लिंग और घर का पता शामिल होता है। इसका इस्तेमाल आई-डी प्रूफ के तौर पर किया जाता है। आपको बैंक अकाउंट, लोन लेने के लिए, कोई भी सर्विस के लिए आधार कार्ड देना होता है।
वित्त अधिनियम, 2017 ने आयकर अधिनियम, 1961 के 139AA खंड के तहत आपको पैन कार्ड के लिए आवेदन करना होगा। 1 जुलाई 2017 के बाद भारत में हर व्यक्ति के पास पैन कार्ड का होना जरूरी हो गया है।
आपको जल्द से जल्द पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाना होगा। सरकार ने इसकी आखिरी तारीख 30 जून 2023 तय की है। सरकार इस डेट को आगे बढ़ाने से संबंधित अभी कोई फैसला नहीं लिया है। अगर आप पैन को लिंक नहीं करवाते हैं तो आपका पैन कार्ड एक्टिव नहीं रहेगा। यानी कि आप इसका इस्तेमाल दस्तावेज के तौर पर नहीं करवा सकते हैं। आधार कार्ड और पैन अगर अनलिंक्ड होते हैं तो आपको जुर्माना भी भरना पड़ता है। इससे आपके टीडीएस दर भी असर पड़ेगा।
अगर आपने पैन कार्ड को आधार से लिंक्ड नहीं करवाते हैं तो इसका असर आपके टीडीएस पर भी देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं कि इसका असर आपके टीडीएस पर किस तरह पड़ेगा।
कोई भी पेंडिंग रिटर्न के लिए आप फाइल नहीं कर सकते हैं। पैन के लिंक ना होने के बाद आपको कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा।
अगर आपका पैन लिंक नहीं होगा तो आप किसी भी तरह का कोई रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। आपको बते दें कि इस साल आईटीआर रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 30 जुलाई 2023 है।
पैन कार्ड के निष्क्रिय होने के बाद आपको आपके रिफंड पर किसी भी तरह का कोई ब्याज नहीं मिलेगा।
अगर आपने कोई टैक्स रिफंड के लिए आवेदन दिया है तो पैन के निष्क्रिय होने के बाद आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा।
आपको अपना पैन कार्ड 30 दिन के भीतर दोबारा एक्टिव करना होगा। इसके लिए आपको 1,000 रुपये का शुल्क देना होगा।
निष्क्रिय पैन होने के बाद आपके टीडीएस की दर 20 फीसदी से ज्यादा होगी। वहीं कोई और इनकम पर ये टीडीएस 1 फीसदी से कम होगा।