पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को 10 साल की सजा

पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को गोपनीय सूचना लीक करने के मामले में दोषी करार दिया गया है. इस मामले में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल जेल की सजा सुनाई गई है.

स्थानीय अखबार ‘डॉन’ की रिपोर्ट के मुताबिक, इमरान खान के अलावा मुल्क के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरेशी को भी इस केस में इतने ही साल की सजा सुनाई गई है.

पड़ोसी मुल्क में यह घटनाक्रम ऐसे वक्त पर देखने को मिला है जब वहां 8 फरवरी, 2024 को आम चुनाव होने हैं. इमरान खान का दल इस चुनाव में ढेर सारी चुनौतियों के बीच ताल जरूर ठोंक रहा है. रोचक बात है कि उसके पास फिलहाल चुनावी चिह्न तक नहीं है.

दरअसल, सायफर केस एक डिप्लोमैटिक डॉक्यूमेंट (कूटनीतिक दस्तावेज) से जुड़ा मामला है. फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की चार्जशीट में आरोप है कि उसे इमरान खान की ओर से कभी लौटाया ही नहीं गया, जबकि पीटीआई का लंबे समय से कहना था कि उस दस्तावेज में अमेरिका की ओर से धमकी थी कि इमरान खान को वहां के वजीर-ए-आजम (पीएम) के नाते बेदखल कर दिया जाएगा.

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