महिला के वोट डालने के दौरान शिवसेना विधायक के मतदान केंद्र में घुसने का वीडियो आया सामने, मामला दर्ज

छत्रपति संभाजीनगर. महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में शिवसेना विधायक संतोष बांगर के खिलाफ मंगलवार को स्थानीय निकाय चुनाव के दौरान वोट डालने वाली एक महिला को कथित तौर पर पार्टी का चुनाव चिह्न दिखाकर नारेबाजी करने और गोपनीयता भंग करने के आरोप में एक मामला दर्ज किया गया है. एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी.
इससे पहले स्थानीय निकाय चुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया, जिसमें शिवसेना विधायक संतोष बांगर एक मतदान केंद्र में कथित तौर पर प्रवेश करते दिख रहे हैं, जबकि एक महिला वोट डाल रही थी. वीडियो क्लिप में विधायक तब बाड़े में झांकते दिखे, जब महिला वोट डाल रही थी. उन्होंने बताया कि वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद निर्वाचन आयोग ने संबंधित मतदान केंद्र पर तैनात अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी.
अधिकारी ने बताया कि इसके बाद, हिंगोली शहर पुलिस थाने में बांगर के खिलाफ कथित तौर पर नारेबाजी करने, वोट डाल रही एक महिला को चुनाव चिह्न दिखाने और गोपनीयता भंग करने के आरोप में एक मामला दर्ज किया गया. उन्होंने बताया कि यह मामला बीएनएस की धारा 223 (लोक सेवक द्वारा विधिवत प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा) और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128 (मतदान की गोपनीयता बनाए रखना) के तहत दर्ज किया गया है. राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव के पहले चरण में 264 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में 6,042 सीट और परिषद अध्यक्षों के 264 पदों के लिए मतदान हुआ.
एक चुनाव अधिकारी ने पत्रकारों से कहा, ”मैंने वीडियो देखा है. लेकिन यह अधूरा है. मैंने मतदान केंद्र के संबंधित अधिकारी से इस घटना पर एक रिपोर्ट तैयार करने और जमा करने को कहा है, क्योंकि वह मौके पर मौजूद थे. हम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करेंगे.” बताया जा रहा है कि बांगर के परिवार के एक सदस्य ने हिंगोली नगर परिषद का चुनाव लड़ा.
इस बीच, पुणे से प्राप्त खबर के अनुसार, पुलिस ने मंगलवार को पुणे जिले में स्थानीय निकाय चुनाव लड़ रहे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के एक उम्मीदवार के खिलाफ स्थानीय निकाय चुनाव के दौरान एक मतदान केंद्र के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की कथित तौर पर ‘पूजा’ करने को लेकर एक मामला दर्ज किया. अधिकारियों ने बताया कि यह घटना भोर में हुई.
भोर नगर परिषद से पार्षद पद का चुनाव लड़ रहे राकांपा उम्मीदवार केदार देशपांडे और उनकी पत्नी द्वारा ईवीएम की पूजा करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया था. भोर थाने के वरिष्ठ निरीक्षक अप्पासाहेब पवार ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि दंपति के खिलाफ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत एक मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच जारी है.





