वंदे मातरम् के अपमान पर मिलेगी कितने साल की सजा, सरकार के नए कानून से क्या-क्या बदल जाएगा?

नई दिल्ली: लोकसभा में आज राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2026 को पारित कर दिया। यह विधेयक 29 जुलाई को राज्यसभा से पास हो गया था। अब राष्ट्रपति के मंजूरी के बाद यह कानून बन जाएगा। इसके जरिए राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम, 1971 की धारा 3 में संशोधन का प्रस्ताव है।

ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस विधेयक में क्या प्रावधान हैं? इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इससे क्या बदलाव होंगे? पहले का कानून क्या था? राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के लिए क्या दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं? राष्ट्रगीत का इतिहास क्या है?

विधेयक में क्या प्रस्ताव है?

विधेयक के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर राष्ट्रीय गान या राष्ट्रीय गीत का गायन रोकता है या राष्ट्रीय गान या राष्ट्रीय गीत गा रही किसी सभा में व्यवधान उत्पन्न करता है तो उसे अधिकतम तीन वर्ष का कारावास, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकेगा।

विधेयक क्यों लाया गया?

  • 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की बैठक में उसके अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित ‘वंदे मातरम्’, जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में ऐतिहासिक भूमिका निभाई, उसे ‘जन गण मन’ के समान सम्मान और समान दर्जा प्राप्त होगा।
  • वर्तमान में राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ के गायन के अपमान या उसमें बाधा डालने को रोकने के लिए कोई विशिष्ट कानूनी प्रावधान नहीं है। इसलिए अधिनियम की धारा 3 में संशोधन कर राष्ट्रीय गीत को भी इसके दायरे में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है, ताकि ऐसे कृत्य दंडनीय बन सकें।

राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम, 1971 क्या है?

यह कानून 23 दिसंबर 1971 को संसद द्वारा बनाया गया। इसका उद्देश्य भारत के राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रीय गान के सम्मान की रक्षा करना तथा उनके अपमान को दंडनीय बनाना था। यह कानून पूरे भारत में लागू है।

 

कानून में कौन-कौन से प्रावधान?

1. धारा 2: राष्ट्रीय ध्वज और संविधान का अपमान
इस धारा के तहत अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर या सार्वजनिक दृष्टि में:

  • भारत के राष्ट्रीय ध्वज को जलाता है,
  • फाड़ता है,
  • विकृत या गंदा करता है,
  • पैरों तले रौंदता है,
  • उसका अनादर करता है,
  • या भारत के संविधान का अपमान करता है तो उसे अधिकतम तीन वर्ष का कारावास, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।

कानून यह भी स्पष्ट करता है कि अगर कोई व्यक्ति संविधान या राष्ट्रीय ध्वज के बारे में कानूनी तरीके से आलोचना करता है या संशोधन की मांग करता है, तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा।

2. धारा 3: राष्ट्रीय गान के गायन में बाधा
अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर:

  • भारतीय राष्ट्रीय गान (जन गण मन) का गायन रोकता है, या
  • राष्ट्रीय गान गा रही सभा में व्यवधान उत्पन्न करता है तो उसे अधिकतम तीन वर्ष का कारावास, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।

3. धारा 3ए: दोबारा अपराध करने पर कड़ी सजा
बाद में इस अधिनियम में धारा 3ए जोड़ी गई। इसके अनुसार, यदि कोई व्यक्ति धारा 2 या धारा 3 के तहत पहले दोषी ठहराया जा चुका है और फिर वही अपराध दोबारा करता है, तो दूसरी और उसके बाद की हर सजा में कम-से-कम एक वर्ष का कारावास होगा।

 

इस कानून में क्या शामिल नहीं था?

1971 के इस अधिनियम में:

  • राष्ट्रीय ध्वज शामिल था।
  • भारत का संविधान शामिल था।
  • राष्ट्रीय गान (जन गण मन) शामिल था।

लेकिन राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ का कोई उल्लेख नहीं था। यानी अगर कोई व्यक्ति वंदे मातरम् के गायन में जानबूझकर बाधा डालता था, तो इस अधिनियम की धारा 3 सीधे उस पर लागू नहीं होती थी। इसी कमी को दूर करने के लिए राष्ट्रीय सम्मान (संशोधन) विधेयक, 2026 लाया गया है, जिसमें धारा 3 में राष्ट्रीय गीत जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है।

 



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