छत्तीसगढ़ सड़क हादसा: मालवाहक वाहन का मालिक, चालक गिरफ्तार

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रायपुर. छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में सोमवार को एक मालवाहक वाहन के घाटी में गिर जाने से 19 लोगों की मौत की घटना के बाद वाहन मालिक और वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी. कबीरधाम जिले के पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने बताया कि कुकदूर थाना क्षेत्र के निवासी वाहन मालिक रामकृष्ण साहू और चालक दिनेश यादव को गैर इरादतन हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया.

पल्लव ने बताया कि दोनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 279 (तेज वाहन चलना), 337 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालकर चोट पहुंचाना) और 304 (गैर इरादतन हत्या) तथा मोटर वाहन अधिनियम 1988 के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि मालिक ने कथित तौर पर लोगों को लाने-ले जाने के लिए अपना मालवाहक वाहन किराए पर दिया था.

उन्होंने बताया कि वह इस बात से अवगत था कि बंजारी घाट पर सड़क संकरी और टेढ़ी-मेढ़ी है तथा वाहन पर अत्यधिक भीड़ होने से उस पर नियंत्रण खो सकता है, इसके बावजूद वाहन चालक ने 35 लोगों को बैठाया और जरूरत से ज्यादा सामान लाद दिया.
पल्लव ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है.

तेंदूपत्ता संग्राहकों के एक समूह को ले जा रहा मालवाहक वाहन (पिकअप वैन) सोमवार दोपहर कुकदूर पुलिस थाना क्षेत्र में बंजारी घाट पर घाटी से नीचे गिर गया था. इस घटना में 15 महिलाओं और तीन नाबालिग लड़कियों सहित 19 आदिवासियों की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए.

मृतकों में से 17 सेमरहा गांव के निवासी थे तथा दो अन्य आसपास के गांवों के थे. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रत्येक मृतक के परिजन को पांच-पांच लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है. यह सहायता ऐसे मामलों में जिला प्रशासन द्वारा प्रदान की जाने वाली अनुग्रह राशि के अतिरिक्त होगी.

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